उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला उद्यमियों को बड़ी रियायत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन (पीएलईडीजीई) योजना के तहत निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने वालों और विकसित पार्कों में औद्योगिक भूमि खरीदने या पट्टे पर लेने वाली महिला उद्यमियों को स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट की अधिसूचना जारी की है।

आदेश के अनुसार, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्य और पूर्वी यूपी में 75 प्रतिशत, गौतम बुद्ध नगर में 50 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के लिए 100 प्रतिशत छूट होगी।

दोनों संपत्तियों का मालिक एक ही व्यक्ति है। राज्य में सौर ऊर्जा इकाइयों, सौर ऊर्जा परियोजनाओं या सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क छूट को भी अधिसूचित किया है।

शिखर सम्मेलन यहां 10 से 12 फरवरी तक आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि सभी 25 सेक्टरों से संबंधित नीतियों को अधिसूचित किया गया है और अगस्त 2023 में प्रस्तावित ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

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