दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को अदालत ने झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मालूम हो कि अदालत ने एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की दिल्ली दंगो में जमानत पर फैसले को बुधवार(23 मार्च) को 24 मार्च तक के लिए टाल दिया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 3 मार्च को आदेश सुरक्षित रखा था और  को सुनाया जाना था। न्यायाधीश रावत ने कहा कि फैसला तैयार नहीं हो पाया और अब फैसला गुरुवार को दोपहर को सुनाया जाएगा.

खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने दलील दी थी कि कई लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया और विरोध प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष था लेकिन आरोपपत्र सांप्रदायिक था।

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