कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार तीन अप्रैल को सूरत जा सकते हैं। यहां वह ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। पिछले दिनों राहुल को सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी।
इस सजा को कोर्ट में चुनौती देने के लिए राहुल को एक महीने का समय भी दिया है।कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो चुकी है। इसे सोमवार को सूरत पहुंचकर राहुल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।

राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। हिमांशु मिश्रा

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