पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोशल मीडिया में अपनी आलोचना नागवार गुजर रही है। इसलिए इमरान सरकार ने अब सोशल मीडिया में पोस्ट पर अंकुश लगा दिया है। पाक सोशल मीडिया में किसी भी व्यक्ति का अपमान करने पर अब पांच साल की जेल होगी।

सोशल मीडिया पर नियंत्रण के इरादे से यह कानूनी प्रावधान किया गया है। इमरान सरकार ने प्रिवेंशन आफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट (PECA) में संशोधन किया है। पाक मीडिया संगठन व पत्रकार इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा जारी एक अध्यादेश के जरिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून, 2016 (PECA) के प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। इससे कुछ दिन पहले पाक संचार मंत्री मुराद सईद के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के लिए मीडिया महारथी मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया था।कानून मंत्री बैरिस्टर फारुख नसीम ने भी चेतावनी दी थी कि फर्जी खबरों फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लागू किया गया।

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