फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ी राहत मिली हैं। उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 केस से जुड़े मामलों में कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया हैं .

शीर्ष अदालत ने कहा, ” निरंतर हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस दौरान यूपी सरकार की तरह से गठित की गई एसआईटी को भी भंग कर दिया गया है।

उन्हें उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मामलों में जमानत दे दी।मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी FIR खारिज करने की मांग की थी . साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक समेकित जांच की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

 

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