Thursday, April 18, 2024 at 3:55 PM

यूपी कैबिनेट ने होम बार लाइसेंस को दिखाई हरी झंडी, व्यावसायिक लाइसेंस के नियमों में भी दी गई ढील

अब घर पर ही अपने आप खुदका निजी बार बना सकेगा। यूपी कैबिनेट ने आबकारी के ढेर सारे नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। 12000 रुपए फीस देकर शराब के शौकीन ‘होम बार’ बना सकेंगे।

कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उप्र आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

अब सहायक दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र या शपथ पत्र नहीं देना होगा। बल्कि इसकी जगह संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय से पास नक्शे की कॉपी देनी होगी।

घर में बार खोलने का लाइसेंस लेने के लिए 100 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होगी। पहले 40 लोगों के एकसाथ बैठने की अनुमति थी। अब इसे घटा दिया गया है। अब सिर्फ 30 लोग होम बार में बैठकर शराब पी सकते हैं।

अपर मुख्य सचिव आबकारी के मुताबिक पहले घर में चार बोतल (750 मिली) तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी।  इसमें अब घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रखी जा सकेंगी।

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