उत्तर प्रदेश में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब अगले हफ्ते मंगलवार को मामले में सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से हो.जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अपनी याचिका में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यूपी सरकार को विध्वंस अभियान पर रोक के लगाने के निर्देश देने की मांग की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है।