कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति को यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.  बेंगलुरू की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केंगेरी होबली में एक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

 

किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस के पास 24 घंटे का समय होता है. कर्नाटक पुलिस ने शिवमूर्ति को गिरफ्तार करने के कुछ ही देर बाद रात के दो बजे ही कोर्ट में पेश कर दिया.

सुलिकेरे गांव में सात एकड़ संपत्ति से जुड़ा है। यह जमीन जिस कीमत पर कथित रूप से बेची गयी थी,  बाजार मूल्य से बहुम कम थी।मठ के श्रद्धालु पी एस प्रकाश ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है।

इस मामले में पेश नहीं होने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिवमूर्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।शिवमूर्ति को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था. शिवमूर्ति को व्हीलचेयर पर अस्पताल ले जाया गया था. लेकिन वही आरोपी कोर्ट रूम की पहली मंजिल तक कैसे सीढ़ियां चढ़कर गया था.

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