Saturday, November 23, 2024 at 2:26 PM

High Court ने दिल्ली सरकार के अकेले गाड़ी चलाते हुए मास्क पहनने की अनिवार्यता को बेतुका करार दिया…

दिल्ली सरकार ने पिछले साल अकेल गाड़ी चलाते हुए भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने  दिल्ली सरकार इस फैलसे निरर्थक और बेतुका करार दिया है.

इस पर सुनवाई के दौरान, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, “यह दिल्ली सरकार का फैसला है, आप इसे वापस क्यों नहीं लेते. यह वास्तव में बेतुका है कि आप अपने में कार में बैठे हों आपको मास्क पहनना पड़ेगा? यह अभी भी प्रचलित है?

इस पर हाई कोर्ट की बेंच ने कहा, “कोई चढ़ी हुई खिड़कियों वाली कार में बैठा हो और वह दो हजार रूपये का चालां भर रहा हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. दिल्ली सरकार के तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राहुल मेहरा ने कहा, “अगर दिल्ली सरकार या केंद्र की तरफ से बनाया गया यह आदेश बुरा था, पीठ को इसमें हस्ताक्षेप करने के लिए कहा गया था तो इस पर विचार्कारने की जरुरत थी.

दिल्ली हाई कोर्ट शहर में कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर वकील राकेश मल्होत्रा के जरिये पेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पीठ ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा, अगर यह आदेश खराब है, तो आप इसे वापस कुओं नहीं लेते.

Check Also

यूपी सहित इन राज्यों में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

कई राज्यों में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय …