नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
Check Also
रिश्ते सुधारने भारत पहुंचे राष्ट्रपति मुइज्जू, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक आज
नई दिल्ली : मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के तेवर भारत के प्रति अब नरम पड़ते …