वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति की तरफ से लगाई गई है।ज्ञानवापी मस्जिद  सर्वे का मामला आज सुप्रीम कोर्ट  में उठाया गया.

इस मामले को लेकर एडवोकेट हुजेफा अहमदी की ओर दायर की गई याचिका में ज्ञानवापी के सर्वे  पर रोक लगाने की मांग की गई है.  वाराणसी की अदालत की सीनियर डिविजन के जज ने ज्ञानवापी का सर्वे कराने के बाद रिपोर्ट जारी करने की मियाद तय करते हुए इस मामले में मदद के लिए तैनात किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने की मांग खारिज कर दी थी.

याचिकाकर्ता के वकील हुजेफा अहमदी ने इसे प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के खिलाफ बताया और सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तुरंत कोई आदेश नहीं दे सकते। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दी ओवैसी ने कहा है कि एक मस्जिद वो खो चुके हैं ऐसे में दूसरी को नहीं खो सकते हैं.फाइल देखने के बाद ही सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

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