भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को आज ( मंगलवार) को बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 जुलाई तक के लिए तजिंदर पाल सिंह की गिरफ्तारी पर अस्थाई रूप से रोक लगाईं है।

पंजाब पुलिस इस दौरान बग्गा के घर पर जाकर दो बार पूछताछ कर सकती है। भाजपा नेता के खिलाफ मोहाली जिला अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के मामले में हाईकोर्ट ने छह जुलाई तक इस वारंट का पालन न करने का आदेश दिया है।

इस दौरान पंजाब सरकार भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को यह छूट दी है कि 6 जुलाई तक पुलिस बग्गा के घर जाकर दो बार पूछताछ कर सकती है।

हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को इस दौरान मोहाली कोर्ट में चालान पेश न करने का भी आदेश दिया है।खास बात है कि इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने मध्य रात्रि में हुई सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी थी।

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