चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में आरोपी सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी समेत 5 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।कोर्ट ने रीता जोशी के अलावा चार और लोगों को भी दोषी माना है.

कोर्ट ने छह महीने तक निगरानी में रहने का आदेश दिया. उन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा. आदेश के तहत उन्हें 30 दिन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होना होगा. बीजेपी नेता पर समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है.

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष  एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सभी दोषियों को सजा के तौर पर छः माह की परिवीक्षा पर रहने का आदेश देते हुए रिहा कर दिया गया है। रीता जोशी पर समय समाप्त होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है।

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दस साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद शुक्रवार को सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी पेश हुईं थी। इस दौरान कोर्ट ने जोशी को हिरासत में ले भी लेने का आदेश दिया।लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले महीने 21 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए रीता बहुगुणा समेत 5 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया था.

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