Saturday, October 26, 2024 at 5:57 PM

जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिखों के नरसंहार की एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

श्मीरी हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें एसआईटी जांच की भी मांग की गई थी। इस मामले में आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग करने को कहा। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘रूट्स इन कश्मीर’ नाम की संस्था की ऐसी ही याचिका सुनने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि 1990 में हुए नरसंहार के इतने साल बाद सबूत जुटाना संभव नहीं होगा।

वी द सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कश्मीर में 1990 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों के नरसंहार और अत्याचार की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की थी। कश्मीर में हुए हिंदुओं के उत्पीड़न और विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसमें विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी की गई थी।

 

 

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