हनुमान जयंती के मौके पर शोभायात्रा पर पथराव होने के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में अब नगर निगम की टीम अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है।
अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन के कार्यक्रम के तहत नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान कई बुलडोजर ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को गिराया।  सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया है।नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर बोले- कोर्ट के आदेश के अनुसार करेंगे काम नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने कहा है कि, हमें अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला है। हम पहले आदेश को पढ़ेंगे फिर उसके अनुसार काम करेंगे।

मलबा हटाने का काम भी हुआ बंद जैसे-जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात एमसीडी के अधिकारियों को मिल रही है वह उसके अनुसार काम कर रहे हैं। अब इलाके में मलबा हटाने का काम भी बंद कर दिया गया है।

एनडीएमसी के मेयर बोले हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद जब एनडीएमसी के मेयर से इस बारे में पत्रकारों ने सवाल किया तो वह बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसी के तहत कार्रवाई करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ डाली गई याचिका पर दिया है।

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