दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के खिालफ चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है .
इस मामले की अगली सुनवाई होगी. वहीं देश के कई राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर को देखते हुए जमीयत-उलेमा-ए-हिंद अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग रख सकता है.
इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हो सकती है और इसमें दिल्ली के जहांगीरपुरी में होने जा रही कार्रवाई का मामला भी उठाया जा सकता है.
बता दें कि आज बुधवार को सुबह जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर पहुंचे थे और उन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था. हालांकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इसआदेश पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा.