अगर आपने भी अब तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो सावधान हो जाइए।इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यह सूचना जारी की गई है।
वैसे पैन धारक जो नोटिफिकेशन नंबर 37/2017 के अनुसार छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे जल्दी से अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका अनलिंक्ड पैन इनॉपरेटिव हो जाएगा। इसके लिए–किन प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है।
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यही वार्निंग दिया है। इसके अलावा ट्वीट में यह भी लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 से आपका अनलिंक्ड पेन निष्क्रिय हो जाएगा।
अगर अभी आप अपने पैन को आधार से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये का लेट फाइन लगेगा। बिना लेट फाइन के पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख बीत चुकी है।