Friday, September 20, 2024 at 8:21 AM

हाईकोर्ट ने बंगाल बंद के खिलाफ याचिका को खारिज किया, याचिकाकर्ता ने अवैध घोषित करने की मांग की थी

कोलकाता:  कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा द्वारा बुलाए गए 12 घंटे बंगाल बंद के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, याचिकाकर्ता को पिछले आदेश में अदालत के समक्ष पीआईएल दायर करने से हमेशा के लिए रोक दिया गया था। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता संजय दास ने बंद को अवैध घोषित करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीआईएल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने पहले आदेश में संजय दास को किसी भी याचिका को पेश करने से हमेशा के लिए रोक दिया था।

इस पीठ में शामिल जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य ने कहा कि संजय दास ने याचिका में अपने बारे में गलत बयान दिए थे। इसके साथ ही उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। मुख्य न्ययाधीश के कार्यालय को धमकाने की कोशिश की। अपने बारे में गलत बयान दिए। अदालत ने जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर दी।

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