लकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरि द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोई लेना-देना नहीं है।

 मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले से उनका नाम हटाने का निर्देश दिया।दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले से ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनका नाम रखने का कोई औचित्य नहीं।

नवंबर महीने में नंदीग्राम में जनसभा के दौरान अखिल ने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर देशभर में तीखी आलोचना हुई थी। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी।  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का इस घटना से कोई संबंध नहीं है।

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