भारतीय अधिकारियों ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के उस आवेदन पर अपना कानूनी जवाब सौंप दिया है जिसमें उसने यूनाइटेड किंगडम (यूके) के सर्वोच्च न्यायालय में अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी है।
यूके की अदालतों में भारत सरकार की ओर से पेश होने वाली क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) को 51 वर्षीय हीरा व्यापारी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार तक लंदन में उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना था।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाला मामले में आरोपों का सामना करने के लिए भारत लाने की कोशिश हो रही है। उसके वकीलों ने पिछले महीने यह अपील दायर की थी जब वह मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर उच्च न्यायालय में शुरुआती अपील हार गया था। अब लंदन में उच्च न्यायालय यह फैसला करेगा कि उसे अपील करने की अनुमति दी जाए या नहीं। वीरेंद्र शर्मा

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