सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार कप्पन सिद्दीकी को जमानत देने का आदेश दिया है. सिद्दीकी करीब दो साल से यूपी की जेल में बंद हैं. उन्हें 5 अक्टूबर 2020 को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम  के तहत गिरफ्तार किया गया था.सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कप्पन को तीन दिन के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

केरल के पत्रकार कप्पन को अक्तूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक दलित युवती की मौत हो गई थी।

हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप  और हत्या की घटना के बाद कप्पन अन्य लोगों के साथ हाथरस जा रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कप्पन सिद्दीकी करीब छह हफ्तों के लिए दिल्ली में ही रहेंगे. उसके बाद उन्हें केरल शिफ्ट किया जा सकता है.

कप्पन ने इस मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस महीने की शुरुआत में कप्पन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

 

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