बसपा नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब की हापुड़ रोड स्थित फैक्टरी से पकड़े गए मीट के नमूनों की दोबारा जांच के सशर्त आदेश जारी किए हैं।

अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया की अल-फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।कंपनी के पास फूड सेफ्टी एवं स्टेंडर्ड अथॉरिटी के अंतर्गत मीट प्रसंस्करण और भंडारण करने का पूर्ण अधिकार था।

इसके बावजूद फ्रीज में रखा मीट जब्त कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि मीट का कोई सैंपल फैल होने की रिपोर्ट नर्हीं आई, बल्कि गलत लेबलिंग पाई गई। वहीं अभियोजन अधिकारी का तर्क था कि मीट का भंडारण अवैध रूप से किया जा रहा था।

सैंपल से प्राप्त जांच आख्या में जो सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसकी सूची में पैकेट संख्या संबंधित विवेचक को तैयार कर उपलब्ध कराई जाएगी और पैकेट नियम अनुसार नष्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने आदेश पारित किए की कंपनी अपने खर्चे पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मेरठ के दिशा निर्देशों के अधीन मीट की सैंपलिंग इस प्रकार से कराएं की समस्त सोसाइटी मीट की गुणवत्ता के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

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