Saturday, November 23, 2024 at 8:36 PM

उत्तर प्रदेश के इस जिले में लागू हुई धारा 144, कोविड-19 प्रोटोकाल के साथ इन नियमो का करना होगा पालन

अगर आप गौतमबुद्धनगर में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि जिले में 30 अप्रैल तक सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी गई है, यह फैसला अप्रैल महीने में पड़ने वाले त्योहार जैसे चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, रमजान, ईस्टर और हाई स्कूल और इंटर के परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है.

जिले में धारा 144 का आदेश जारी करते हुए अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि कोरोना के मामलों में कमी आ गई है लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अभी भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा .

बिना अनुमति के किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, न धरना प्रर्दशन किया जा सकेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए कहा जा सकेगा.

सिर्फ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ही इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे.कोई भी परीक्षा केन्द्र से 200 गज की दूरी के अंदर पांच या पांच व्यक्तियों से अधिक की भीड़ न तो इकट्ठा करेगा ओर न ही किसी को ऐसा करने में उसकी मदद करेगा.

कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर नहीं ले जाएगा.कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर (ध्वनि विस्तारक यंत्र) का प्रयोग नहीं करेगा

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