प्रदेश में 10 जून तक सभी विभागों में पात्र कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले होंगे।  विभागों को वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2023-24 में तबादलों के लिए आदेश किया है।

तबादला एक्ट के तहत सामान्य तबादलों के लिए तय समय सारिणी के मुताबिक लोक सेवकों के तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जून है।  पहले 25 मई से पांच जून तक तबादला समिति की बैठक के साथ ही तबादलों को लेकर सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश हो जानी चाहिए।

30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन मांग लिए जाने चाहिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, तबादला एक्ट 2017 की धारा 23 के तहत हर साल सामान्य तबादलों के लिए समय सारिणी तय की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना की ओर अपर निदेशक बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, अपर निदेशक एससीईआरटी, प्राचार्य जिला शिक्षाा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

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