Tuesday, September 17, 2024 at 1:17 AM

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति को गिरफ्तारी से नहीं मिलेगी राहत, SC ने सुनाया फरमान

र्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनरेगा घोटाले से जुड़े एक धनशोधन के मामले में याचिका दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अवकाश पीठ ने आरोपी को किसी तरह की राहत देने से मना कर दिया और नियमित पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की।

अभिषेक झा ने झारखंड उच्च न्यायालय के 18 मई के उस आदेश को चुनौती दी है  उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें चार सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पीएमएलए के तहत अपराधों में सख्ती से धारा 45 लागू होगी। सबूतों को देखते हुए यह मामला अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं लगता है।

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