Friday, September 20, 2024 at 3:40 AM

जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को पांच साल की कैद, गोली मारने की कोशिश की थी

आगरा:  उत्तर प्रदेश के आगरा में बाइक एजेंसी संचालक पर फायर कर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों दशरथ और भरत को दोषी पाया। एडीजे-11 नीरज कुमार बक्सी ने दोनों को 5 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

मामले के अनुसार जैतपुर थाने में श्याम गोविंद पाठक ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उसके भाई हरगोविंद पाठक 6 जुलाई 2018 को जैतपुर के कचौरा रोड स्थित अपने बजाज मोटरसाइकिल के शोरूम पर बैठे थे। अपराह्न करीब 3:30 बजे दो युवक बाइक से आए। हरगोविंद पाठक पर गोली चला दी। वह गंभीर घायल हो गए।

आरोपी कचौरा रोड की ओर भाग गए। पुलिस ने 13 अगस्त 2018 को मनसुखपुरा के गांव टिकैत निवासी अजय उर्फ दशरथ उर्फ छोटे और थाना बासौनी के गांव उमरेठा निवासी भरत उपाध्याय को गिरफ्तार किया था। अदालत में अभियोजन की तरफ से श्याम गोविंद पाठक उसके भाई सहित 10 गवाह अदालत में पेश किए गए।

Check Also

आज फिर अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात

लखनऊ:  रामनगरी के विकास के लिए योगी सरकार लगातार धनवर्षा कर रही हैं। अयोध्या को …