बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को साइरस मिस्त्री कार दुर्घटना मामले में डॉक्टर अनाहिता पंडोले के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के इस मामले में अदालत जाने के क्या अधिकार हैं। बता दें, दुर्घटना के समय डॉक्टर पंडोले कार चला रही थीं, जिसमें टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ता संदेश जेधे ने अपनी जनहित याचिका में दुर्घटना के मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) लगाने के लिए पालघर जिले के कासा पुलिस थाने को निर्देश देने की मांग की। वह सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों जागरूक करने का कार्य करते हैं।
पिछले साल चार सितंबर को साइरस मिस्त्री की कार मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक डिवाइडर से टकरा गई थी। कार चला रहीं डॉक्टर अनाहिता पंडोले (55) और उनके पति डेरियस पंडोले गंभीर रूप से घायल हो गए थे।