नई दिल्ली:भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट बनने के नियमों में भी बड़ा परिवर्तन कर दिया है। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अब यात्रियों को एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। लेकिन यात्रियों के मन में अभी भी यह सवाल उठा रहा है कि अगर किसी यात्री कोई इमरजेंसी आ गई और वे रिजर्वेशन कर जाना चाहे तो क्या नियम है? क्या एन वक्त पर सीट बुकिंग हो सकेगी? फिर यात्री जनरल कोच में सफर करना होगा?

रेलवे मंत्रालय का कहना है कि, ट्रेन के प्रस्थान समय के अनुसार चार्टिंग के नियम इस प्रकार होंगे। अब सुबह 5:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनें का पहला आरक्षण चार्ट पिछली रात 9:00 बजे (21:00) तक तैयार कर लिया जाएगा। जबकि दोपहर 2:00 बजे से रात 11:59 बजे और रात 12:00 से सुबह 5:00 बजे तक जाने वाली ट्रेन का पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर चार्ट बन भी गया है और उस ट्रेन में तत्काल कोटे में सीटें खाली हैं तो यात्री उन्हें बुक कर सफर सकते है। पहले भी चार्ट बनने के बाद इस कोटे में अगर सीटें खाली रहती थीं तो बुक की जा सकती हैं ।

अब 8 घंटे पहले बनेगा चार्ट
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि, 4 घंटे पहले चार्ट बनने के कारण कई बार सीटें खाली रह जाती थीं, क्योंकि वेटिंग वाले यात्रियों को स्थिति का पता देर से चलता था। लेकिन अब 8 घंटे पहले चार्ट बनने से रेलवे को खाली सीटों को फिर से सीटों को आवंटित करने का समय मिलेगा। इससे कैंसिलेशन और नो-शो (यात्री का यात्रा न करना) की स्थिति में सीटों का उपयोग बेहतर ढंग से हो सकेगा। यह बदलाव एसी फर्स्ट, एसी सेकंड और थर्ड, स्लीपर और अन्य सभी श्रेणियों की ट्रेनों पर लागू होगा। रेलवे का यह नियम सभी मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, और दुरंतो जैसी ट्रेनों पर लागू होगा।

रेलवे ने यात्रियों को सुझाव देते हुए कहा है कि, यात्री अपना पीएनआर स्टेटस को नियमित रूप से वेबसाइट पर चेक करते रहे। चार्ट बनने के बाद टिकट की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और अगर टिकट कन्फर्म नहीं होती है, तो यात्री विकल्प या तत्काल कोटे का उपयोग कर सकते हैं।

रेलवे ने दूसरे चार्ट के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया
रेलवे का कहना है कि, रेलवे ने दूसरे चार्ट के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह ट्रेन छूटने से कुछ घंटे पहले ही बनेगा, जिससे अंतिम समय की बुकिंग और रद्दीकरण को अपडेट किया जा सके। ये नए निर्देश सिर्फ बड़े स्टेशनों के लिए नहीं हैं, बल्कि छोटे और दूर-दराज के स्टेशनों पर भी यही चार्टिंग समय लागू रहेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। सभी संबंधित विभागों को सूचित किया जाएगा कि वे अपने-अपने सिस्टम को इस नई प्रक्रिया के अनुसार अपडेट कर लें।