सुप्रीम कोर्ट हिजाब विवाद पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। वह मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट मुस्लिम छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला लिया।कोर्ट याचिकाओं को होली के बाद सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया।

भूषण ने कहा कि मार्च में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है।कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि, स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बड़ा दी गई है।

 

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