कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत कालागढ़ वन प्रभाग में अवैध निर्माण और पाखरो में टाइगर सफारी के लिए पेड़ों के अवैध कटान के मामले में शासन ने कॉर्बेट निदेशक राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही ऐसा न करने पर अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नोटिस में कहा गया है कि प्रमुख वन संरक्षक की ओर से कराई गई जांच में कंडी रोड निर्माण, मोरघट्टी और पाखरो वन विश्राम गृह परिसर में भवनों का निर्माण, पाखरो वन विश्राम गृह के समीप जलाशय का निर्माण और पाखरो में प्रस्तावित टाइगर सफारी में पेड़ों के अवैध पातन के संबंध में गंभीर प्रशासनिक, वित्तीय विधिक और आपराधिक अनियमितताएं उजागर हुई हैं।

इसमें जांच समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निदेशक को स्वीकृतियों के लिए तय शर्तों का अनुपालन कराने और सीटीआर के टाइगर कंजर्वेशन प्लान के मध्यावधि मूल्यांकन को एनटीसीए को प्रस्ताव भेजने संबंधी कार्यों में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जो अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के विरुद्ध है।

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