उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यटक सीजन के दौरान नैनीताल में वाहनों की भीड़ से ट्रैफिक जाम होने के कारण आवश्यक सेवाएं बाधित होने को लेकर स्वतः संज्ञान से ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई की।
इस दौरान मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस समस्या को समय पर नहीं सुलझाया गया तो यहां के हालात भी जोशीमठ की तरह हो सकते हैं।
हाईकोर्ट ने नैनीताल में पार्किंग कम होने के कारण यहां हेली सेवा, रोपवे व शटल सेवा का सहारा लिए जाने की जरूरत बताई है। कोर्ट ने नगर पालिका से पूछा है कि माल रोड में कितने ई-रिक्शा चल रहे हैं।
एक अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शहर में ट्रैफिक जाम होने से हो रही परेशानी से अवगत कराया था। पत्र में कहा गया था कि नैनीताल में खासकर सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। यातायात पुलिस ट्रैफिक को आसानी से चलाने में नाकाम साबित हुई है जिससे स्कूली बच्चों, कार्यालय कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को समय पर पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है।