पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिंद्धू  को 34 वर्ष पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। पटियाला में 27 दिसंबर 1988 की दोपहर नवजोत सिद्धू और गुरनाम सिंह (65) के बीच रोड रेज में मामूली सी बहस हुई थी।

 इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में राहत मिल गई थी और उन्हें 1 हजार रुपये का जुर्माना देकर छोड़ दिया गया था. लेकिन पीड़ित परिवार ने अदालत के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को बदल दिया है.

इस मामले में पटियाला के ट्रायल कोर्ट ने तो नवजोत सिद्धू को बरी कर दिया था। इसके बाद गुरनाम सिंह के परिजनों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शरण ली। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि गुरनाम सिंह की मौत कार्डियक फेल्योर (ह्दय घात) से नहीं, बल्कि सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी।

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