केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सत्र अदालत के एक फैसले को खारिज किया है। सत्र अदालत ने आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ लगे गैर इरादतन हत्या को खारिज कर दिया था। आईएएस पर आरोप था कि वह तेज रफ्तार में कार चला रहे थे, जिससे पेशे से पत्रकार बशीर की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट का कहना है कि हादसे के दौरान आईएएस तेज रफ्तार कार चला रहे थे। मामले में अधिकारी ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। कोर्ट ने मामले में फिरोज को भी आरोपी माना है। फिरोज पर आरोप था कि उसने आईएएस को तेज गाड़ी चलाने के लिए उकसाया था। सत्र अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में वेंकटरमन के खिलाफ धारा 304 का आरोप तो हटा दिया था।
2019 में आईएएस एक पार्टी में शामिल होकर नशे में कार चलाकर घर जा रहा था। साथ में बैठा फिरोज उसे गाड़ी तेज चलाने के लिए उकसा रहा था। इसी दौरान बाइक से जा रहे पत्रकार बशीर को टक्कर मार दी। बशीर की मौके पर मौत हो गई। आईएएस ने दुर्घटना के नौ घंटे बाद जांच के लिए पुलिस को खून का सैंपल दिया।