राजस्थान के बूंदी जिले में भी जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. जिला कलेक्टर रेणु जयपाल  ने आदेश जारी कर दिए है. राजस्थान के अजमेर , उदयपुर सहित कई जिलों में भी धारा 144 लगायी गयी है.

इसके साथ कई तरीके की पाबंदिया भी लगाई गई है. आदेश में किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे नहीं लगाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट नहीं करने सहित कई धार्मिक प्रयोजनों के दौरान सामाजिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रेणु जयपाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बूंदी में निषेधाज्ञा लागू की है. हर कार्यक्रम की ड्रोन से वीडियो ग्राफ़ी करवाई जा रही है.

आदेश के अनुसार धार्मिक आयोजन के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति यथा- राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, तिराहे पर निर्मित सर्किल, पानी की टंकी, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे पर धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर लगाने के लिए स्वीकृति लेनी होगी. अन्यथा पूरी तरीके से रोक रहेगी.

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