आयकर विभाग ने ‘जांच’ के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसके तहत ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी.
विभाग उन मामलों की जांच भी करेगा जहां किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या रेगुलेटरी ऑथॉरिटी द्वारा टैक्स चोरी से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
गाइडलाइंस के मुताबिक, टैक्स अधिकारियों को इनकम में विसंगतियों के बारे में टैक्सपेयर्स को 30 जून तक इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा. इसके बाद टैक्सपेयर्स को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे.
इसने कहा कि जहां एक्ट की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NaFAC) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा.