केंद्र और अन्य राज्य सरकारों की तरह उत्तराखंड सरकार भी कई जनता को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना।
इस योजना के तहत गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादि करने में मदद के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आगे जानिए इस योजना की बाकी डिटेल।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वे परिवार, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं और उनकी आय 15,000 वार्षिक है (वे बीपीएल परिवार हों), उन्हें अपनी अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवार की विधवाओं की भी उनकी अधिकतम दो पुत्रियों की शादी करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर 50000 रु से मदद की जाएगी। जानकारी के अनुसार ये योजना इस समय सीमित बजट पर आधारित है। इसलिए इसमें सहायता राशि बजट की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता सूची के आधार पर दी जाती है।
तहसीलदार की तरफ से जारी किया गया इनकम और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वर और वधु के परिवार रजिस्टर की कॉपी भी जरूरी है। तीसरी चीज आपको शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र पेश करना होगा। विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से लिया जा सकता है।