पाकिस्तान की अदालत तोशखाना मामले में सात फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप तय करेगी। 70 वर्षीय खान पर तोशखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से लिए गए उपहारों और उनकी बिक्री से आय की जानकारी साझा नहीं करने का आरोप है।

इस्लामाबाद की अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश जफर इकबाल ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की और आरोप तय करने की तारीख सात फरवरी तय की। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने खान को बांड के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही अगली सुनवाई पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

पाक चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, तोशखाना से निर्धारित मूल्य के आधार पर 21.5 मिलियन रुपये में तोहफे खरीदे गए, जबकि उनका मूल्य लगभग 108 मिलियन रुपये था। सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले किसी भी उपहार की रिपोर्ट करना जरूरी है। बड़े उपहार तोशखाना भेजे जाते हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट पर वापस खरीद सकते हैं।

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