ज्ञानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में सोमवार के दो साल जेल की सजा सुनाई गई। साल 2009 के मामले में एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने फैसला सुनाया।आर्म्स एक्ट के मुकदमें में विजय मिश्रा को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध हैं। आगरा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को भदोही कोर्ट में पेश किया गया।विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। 2009 में बसपा सरकार में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद सपा सरकार आने के बाद मुकदमें की सुनवाई लंबित हो गई।

दो साल पहले 2020 में उनके ही रिश्तेदार की तरफ से जमीन कब्जे का मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे परिवार पर शिकंजा कसा गया। इसके बाद विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया।

विधायक विजय मिश्रा तीन बार सपा और चौथी बार निषाद पार्टी से विधायक चुने गए। विजय मिश्र इस सीट से चार बार विधायक हुए जिसे लेकर उन पर आरोप लगते रहे कि अपने बाहुबल से जीत दर्ज की।  2017 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया था।

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