नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने सदन में अभद्र व्यवहार के कारण बिहार विधान परिषद से निष्कासित राजद नेता सुनील कुमार सिंह के निष्कासन को रद्द कर दिया। बता दें कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी सुनील कुमार सिंह को निष्कासित कर दिया गया था। वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि जुलाई 2024 से सुनील कुमार सिंह की ओर से गुजारे गए निष्कासन की अवधि को ही निलंबन माना जाएगा।

‘सजा अनुपातहीन, लेकिन उनका आचरण भी अनुचित’
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह को दी गई निष्कासन की सजा ‘बहुत ज्यादा’ और ‘अनुपातहीन’ थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के आचरण को ‘घृणित’, ‘अनुचित’ भी बताया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को खारिज भी कर दिया।

विधान परिषद को और अधिक उदार होना चाहिए- कोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि विधान परिषद को और अधिक उदार होना चाहिए। पीठ ने सुनील कुमार सिंह को उनके अभद्र आचरण के लिए पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए निलंबन की सजा सुनाई और कहा कि वह निलंबन अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे।