Sunday, April 2, 2023 at 6:01 PM

विधानसभा सचिवालय में पदोन्नतियों और भर्तियों के लिए लागू होंगे ये नए नियम

विधानसभा सचिवालय में भर्तियों और पदोन्नतियों के लिए जल्द ही नए नियम बनेंगे। इसके लिए विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियमावली बनने के बाद बजट सत्र से पहले स्थायी सचिव की तैनाती हो सकती है।

विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर की गईं भर्तियां विवादों में आने पर विस अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विशेषज्ञ समिति गठित की थी। पूर्व आईएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में समिति ने 2001 से 2021 तक की गईं नियुक्तियों की जांच की। इसके अलावा विधानसभा सचिव पद पर की गईं पदोन्नतियों का जांच की।

विधानसभा अध्यक्ष के दिशा-निर्देश पर भर्ती और सेवा नियमावली संशोधन कर नए नियम बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सचिव पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारी की तैनाती करने का सुझाव दिया था।

खाली पदों पर लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राजकीय प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से भर्ती करने और 2016 से पहले विधानसभा सचिवालय के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग को प्रशासनिक विभाग रखने का सुझाव दिया था। 2015 व 2016 में नियमावली में संशोधन किया गया।

Check Also

उत्तराखंड: 16 घंटे बंद रही गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज भी प्रदेश …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *