मेरठ:शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 के तहत सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंड 661/6 पर बनाए गए कॉम्प्लेक्स एवं अन्य संपत्तियों पर किए गए अवैध भू-उपयोग (व्यावसायिक प्रयोग) के ध्वस्तीकरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके लिए एडिसिस इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से टेंडर डाला गया था। शनिवार को शासन ने इसे स्वीकृत कर लिया है।

आवास एवं विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण के कार्य को 1.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए टेंडर मांगे थे। इसके लिए तीन बार टेंडर जारी हुए, लेकिन कोई खास रुझान नहीं आया। पूर्व में आई एक बिड को नामंजूर कर दिया गया था। आवास विकास के अधिकारियों ने बताया कि नए सिरे से एक ही बोलीदाता को टेंडर देने की प्रक्रिया को शनिवार को शासन ने मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 661/6 मामले में ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। व्यापारियों की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाएं भी रद्द की जा चुकी हैं। आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर स्कीम संख्या 7 के तहत ही सेंट्रल मार्केट आता है। इसमें सेक्टर-2 व सेक्टर-6 का मुख्य मार्ग मुख्य रूप से सेंट्रल मार्केट माना जाता है। आवास विकास की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम में 6379 स्वीकृत आवासीय संपत्तियां हैं। इनमें से 860 संपत्ति ऐसी हैं, जिनमें व्यावसायिक प्रयोग हो रहा है। अफसरों से सांठगांठ करके सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवनों में कॉम्पलेक्स बन गए हैं और सराफा, डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, मर्चेंट स्टोर आदि संचालित हैं। कई लोगों ने क्षेत्र में निचले तल पर शोरूम बना लिए हैं और ऊपरी तल पर रिहाइश हो रही है।