Saturday, November 23, 2024 at 10:24 AM

अंकिता मर्डर केस में SIT ने आरोपियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और देह व्यापार की धाराएं लगाने का किया फैसला

अंकिता मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और देह व्यापार की धाराएं लगाने का फैसला लिया है।अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था।

एसआईटी का कहना है कि, गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता की हत्या मामले की जांच अब अंतिम चरण में है। न्यायालय में मजबूत पैरवी के लिए एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट को पुख्ता किया जा रहा है।

सूत्राें की मानें तो एसआईटी ने हत्या से जुड़े सभी प्रमुख सबूत एकत्रित कर लिए हैं।इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क (गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना) धारा जोड़ी है। तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं।

पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। डीएनए और विसरा की जांच स्थानीय फॉरेंसिक लैब में होगी।पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या (आईपीसी 302), आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी 120बी) और साक्ष्य छुपाना (आईपीसी 201) धाराएं जोड़ी थीं।

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