असम के कामरूप महानगर जिले की एक कोर्ट ने गुवाहाटी पुलिस को लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। असम जातीय परिषद (एजेपी) के उपाध्यक्ष दुलु अहमद ने याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने 13 दिसंबर को अपने आदेश में आयोजन समिति या एक अधीनस्थ अधिकारी को एआईयूडीएफ प्रमुख द्वारा कथित रूप से की गई विवादास्पद टिप्पणी की जांच करने और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था।
याचिका में कहा गया है कि AJP नेता ने 6 दिसंबर को शिकायत के साथ गुवाहाटी पुलिस आयुक्त से संपर्क किया था, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने याचिका पर गौर करते हुए पाया कि पुलिस आयुक्त ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न तो हटीगांव पुलिस स्टेशन और न ही आयुक्तालय कार्यालय के कानून लागू करने वालों ने कोई पहल की।