नई दिल्ली:चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि उसने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची तैयार कर ली है। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के कारण जरूरी हो गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह सूची चुनाव आयोग के कार्यालय में बनाए गए विशेष काउंटर पर खरीदी जा सकेगी। अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है।

धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके कार्यकाल की समाप्ति में अभी दो साल से ज्यादा का समय बाकी था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को अपने इस्तीफे में लिखा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने और चिकित्सकों की सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(क) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।

धनखड़ के इस्तीफे के दो दिन बाद ही चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि धनखड़ ने अपने पांच साल के कार्यकाल के केवल दो साल के भीतर इस्तीफा दिया, फिर भी उनके उत्तराधिकारी को पूरा पांच साल का कार्यकाल मिलेगा, न कि शेष बचा हुआ समय।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के तहत, आयोग को निर्वाचन मंडल की अपडेटेड सूची तैयार करनी होती है, जिसमें सभी सदस्यों के नवीनतम पते भी शामिल होते हैं। इसलिए आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली है। इसमें सभी लोगों के नाम उनके राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के नाम के हिसाब से अक्षरवार (वर्णानुक्रम) और नंबर के साथ दर्ज किए गए हैं।