भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने को लेकर केनरा बैंक पर 2.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई ब्याज दरों को रेपो दर जैसे बाह्य मानकों से संबद्ध करने और अपात्र इकाइयों के बचत खाते खोलने के संबंध में की गई।
एक अन्य बैंक की ओर से बड़ी धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर केंद्रीय बैंक ने जुलाई, 2020 में जांच की थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मंजूर और नवीनीकृत ‘फ्लोटिंग रेट’ आधारित रुपए के कर्ज पर ब्याज को अपनी कोष की सीमांत लागत (एमसीएलआर) से भी नहीं जोड़ सका।
आरबीआई ने कहा कि बैंक ने अपात्र इकाइयों के नाम पर कई बचत जमा खाते खोल दिए, कई क्रेडिट कार्ड खातों में फर्जी मोबाइल नंबर डाले गए और दैनिक जमा योजना के अंतर्गत जमा और खाता खोलने के 24 महीनों के अंदर समय से पहले रुपए निकालने पर पर ब्याज नहीं दिया गया।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक ने ग्राहकों से एसएमएस सेवा का शुल्क ले लिया,आरबीआई ने कहा, ‘इसके बाद बैंक को नोटिस भेजते हुए उसे कारण बताने के लिए कहा गया कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए।’ इसके बाद बैंक के लिखित एवं मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने यह कार्रवाई की है।