हरियाणा सरकार  ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण लोकल युवाओं 15 जनवरी से 30 हजार रुपए मिलना शुरू हो जाएगा.

इस दौरान सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जोकि आज से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी.

सीएम मनोहर लाल ने बीते साल इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया है. फिलहाल इस टारगेट को हासिल करने के लिए यह कानून काफी जरूरी है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा.

बता दें कि खट्टर सरकार में सहयोगी जजपा ने हरियाणा में लगी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी रोजगार दिलाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया था. ऐसे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला  का कहना है कि कंपनियों को कर्मचारियों का डाटा सरकार को उपलब्ध कराने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया था.

ऐसे में ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा, ओडिशा व झारखंड के मजदूर काम करेंगे, इस तरह के मजदूर प्रदेश में उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा निर्माण क्षेत्र के कामों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी.

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