अलीगढ़: यूं तो भगवान नगर के अतुल उर्फ बादल की हत्या में कुल 8 गवाह और करीब 26 साक्ष्य पेश किए गए। मगर अतुल के मोबाइल में कैद मिली ढाई सेकंड की एक कॉल रिकार्डिंग आरोपी को दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा दिलाने के लिए एक मजबूत आधार बनी। वह थी अतुल की आवाज जिसमें वह कह रहा था…रामू मुझे मत मार।
दरअसल उस समय अतुल अपनी मंगेतर से फोन पर बात कर रहा था और पीछे से उस पर हमला किया गया था। इस रिकार्डिंग को अदालत में पेश किया गया। इसी साक्ष्य को सबसे मजबूत आधार मानकर रामू को दोषी करार देकर उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
यह निर्णय सोमवार को एडीजे तृतीय राकेश वाशिष्ठ की अदालत ने सुनाया है। घटनाक्रम पिछले वर्ष 10 मार्च का है। सासनी गेट में वादी मुकदमा भगवान नगर निवासी रामपाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उनका बेटा अतुल उर्फ बादल अपना कैफे चलाता था।
वैदिक विहार निवासी रामू ने अतुल से प्रिंटर और स्कैनर दिलाने के बहाने 1.70 लाख रुपये लिए थे। मगर उसने दिलाए नहीं। जब पैसे वापस मांगता तो वह देने में आना कानी करता था।
घटना वाली शाम रामू ने अतुल को पैसे देने के बहाने बुलाया और आगरा रोड पर बाबा नीम करौली धाम के पीछे ले गया। वहां पहले पीछे से ईंट से हमला किया। फिर कांच से गले पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में उसे मृत जानकर भाग गया। इस खबर पर पुलिस व परिवार ने उसे क्वार्सी के ट्रॉमा सेंटर में भरती कराया। जहां 15 मार्च को उसे मृत घोषित कर दिया।