Friday, October 18, 2024 at 8:04 PM

खाने के सामान में थूकने, फर्जी नाम से बेचने पर अंकुश लगाने का आएगा अध्यादेश, नेमप्लेट होगी अनिवार्य

लखनऊ:खाद्य पदार्थों में थूकने, फर्जी नाम से बेचने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून ला रही है। साथ ही, उपभोक्ताओं को इसकी पहचान जानने का अधिकार देने के लिए भी अलग से अध्यादेश लाने की तैयारी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर दोनों अध्यादेश लाने के बारे में विधि आयोग, गृह विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एव॔ औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

बता दें बीते दिनों खाद्य पदार्थों में थूकने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह फर्जी नामों से रेस्टोरेंट, होटल चलाने के प्रकरण भी सामने आए थे। कांवड़ यात्रा के दौरान रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा संचालकों की सहमति से बैनर लगाकर संचालक की सही पहचान बताने की कवायद भी हुई थी।

बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। अब राज्य सरकार उप्र छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड (कंस्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024 लाकर इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तैयारी में है।

Check Also

‘कुछ खतरनाक ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहीं’, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दी चेतावनी

नई दिल्ली :  भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर लोगों को आगाह …